नाबालिग से दुष्कर्म के जघन्य अपराध पर चमोली पुलिस का कठोर रुख: पोक्सो अधिनियम के आरोपी को गैरसैंण पुलिस ने महज 10 घंटे में किया गिरफ्तार।

दिनांक 15.01.2026 को वादी द्वारा कोतवाली गैरसैंण में उपस्थित होकर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गौरव सिंह पुत्र स्वर्गीय श्याम सिंह, निवासी ग्राम मटकोट, थाना गैरसैंण उम्र – 21 वर्ष द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत कृत्य कर उसे गर्भवती किया गया है।
प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली गैरसैंण पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या–03/2026, धारा 64 बीएनएस एवं 5/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचना उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार महिला उपनिरीक्षक सरोज नौटियाल को सौंपी गई।
महिला एवं नाबालिग से संबंधित अत्यंत संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जनपद चमोली, सुरजीत सिंह पँवार द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। आदेशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गैरसैंण के नेतृत्व में तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया।
पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 10 घंटे के भीतर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस टीम
1- प्रभारी निरीक्षक मनोज सिरौला कोतवाली गैरसैंण
2- महिला उपनिरीक्षक सरोज नौटियाल कोतवाली कर्णप्रयाग
3- अपर उपनिरीक्षक बिशन लाल
4- होमगार्ड मोहन सिंह
जनपद पुलिस द्वारा महिला व नाबालिगों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के तहत सख़्त एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।
