सम्पादक :- दीपक मदान
जिला सरकारी संपति को भद्दा एवं आरक्षित विरुपित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिपकाकर सार्वजनिक संस्था को विरूपित करने का कार्य किया गया है। जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सार्वजनिक संपत्ति अपार्टमेंट अधिनियम के तहत थाना कनखल में 09 लोगों के खिलाफ दस्तावेज दर्ज किए गए हैं। उनका दावा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 334, सचिवालय-हरिद्वार भाग के 4 लेन का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से वर्तमान में प्रचालन एवं लेआउट चरण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 वर्ग किमी 200 वर्ग किमी 200 हरिद्वार की ओर से मध्य प्रदेश में कुछ लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थित सड़क संरचना एवं दीवारों पर बार-बार अपना प्रचार विज्ञापन लिख रहे हैं। यह अधिनियम केवल सार्वजनिक एवं राजमार्ग संरचना को नुकसान पहुंचाने वाला दस्तावेज वाला है, बल्कि संबंधित उद्यमियों के अंतर्गत दंडनीय भी शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग रखरखाव टीम द्वारा पूर्व में इन लिटवेटों को पेंट कर दिया गया था, कुछ असंगत एवं दस्तावेजों को पुनः आरंभ करके इसे अवैध लिटवेट कर दिया गया है। मान्यता नामांकन जारी किया गया है, जिसमें नामांकित संबंधित लोगों के लिए आवश्यक प्रसंस्करण के निर्देश दिए गए हैं। अवैध लिटवेट और दीवारों, सड़क संरचनाओं की मौलिकता के कारण शहर की स्वतंत्रता की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार के व्यापक और प्रचार से वाहन अभिलेखों का ध्यान भी भटका हुआ है, जिससे राजमार्गों पर सड़क उद्यमों की संभावना भी बढ़ गई है। जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के खिलाफ संबंधित लोगों और राजमार्गों की सुरक्षा से जुड़े लोगों के खिलाफ 09 लोगों/संस्थानों के खिलाफ संबंधित बातें दर्ज की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 2003 में सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने पर एक साल की सजा और ₹10000 तक की सजा का प्रावधान है।
