सम्पादक :- दीपक मदान
हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान के दौरान बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के बाहर बरसों से रेड़ी पटरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे लघु व्यापारियों ने अपने आंदोलन के तीसरे दिन प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगवाई में अपर नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी से उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली 2016 के नियमों को पालन करने के लिए बैठक कर बिंदु पर चर्चा की बैठक में तय किया गया रेलवे स्टेशन बस स्टैंड अपर रोड इत्यादि क्षेत्रों में नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी किए गए लाइसेंस धारकों को उचित स्थान के साथ फेरी क्षेत्र का सीमांत कर कारोबार की अनुमति शपथ पत्र के उपरांत दिए जाने की कार्रवाई की गई।
इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दीपक कुमार गोस्वामी ने कहा उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम प्रशासन द्वारा जिन स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस जारी किए गए हैं नगर निगम में पंजीकृत सभी स्ट्रीट वेंडर से शपथ पत्र लिए जाएंगे उसके उपरांत जिन भी स्थान पर वह अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं उन स्थानों को चिन्हित कर उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार स्वरोजगार की अनुमति दी जाएगी।
इस अवसर पर लघु व्यापार एसो.के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2018 में ही सर्वे किया गया था जिसमें 2545 स्ट्रीट वेंडर को नगर निगम में पंजीकृत किया हुआ है प्राथमिकता के आधार पर सभी पंजीकरण स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को नियम अनुसार कारोबार संचालन किया जाने की अनुमति दिया जाना न्याय संगत होगा उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नगर निगम प्रशासन द्वारा फेरी समिति की बैठक बुलाकर सभी पंजीकृत लघु व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत संरक्षण दिया दिए जाने से पूर्ण रूप से नियमों का पालन होगा।
अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों की समस्या के निदान के लिए बैठक में शामिल हुए लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों में राजकुमार,लालचंद गुप्ता ,विजय कुमार ,चंदन सिंह रावत, धर्मपाल, नरसिंह ,सचिन विकास, भोला यादव, कपिल कुमार ,विकी, मोहनलाल ,जय सिंह बिष्ट, अमर सिंह, ऋषि पाल ,सुभाष ,दिनेश, नरेश ,पवन कुमार ,सचिन ,हरि सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।
